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Ration Card : केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत! देशभर में लागू हुआ नया नियम, जानिए क्या है ये नियम

By Studygovtsresult - Feb 28,2023
Ration Card : केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत! देशभर में लागू हुआ नया नियम, जानिए क्या है ये नियम

Ration Card – Overview

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Ration Card : केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत! देशभर में लागू हुआ नया नियम, जानिए क्या है ये नियम : राशन कार्ड से अनाज लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

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Ration Card Latest Update: राशन कार्ड से अनाज लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइस अनिवार्य कर दिया गया है. सबसे खास बात यह है कि अब सरकार के इस फैसले का असर भी दिखने लगा है.

अब राशन तौलने में नहीं होगी परेशानी!

दरअसल, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने का फैसला किया है, ताकि लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सके. कानून ने नियमों में संशोधन किया है।

नया नियम पूरे देश में लागू

अब देश में सभी उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को किसी भी परिस्थिति में कम राशन न मिले इसके लिए हाईब्रिड मॉडल प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें राशन डीलरों को दी गई हैं।

नेटवर्क न होने पर ये मशीनें ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन मोड में भी काम करेंगी। अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग कर देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामान खरीद सकेंगे।

नियम क्या है?

सरकार का कहना है कि संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन में पारदर्शिता में सुधार करके अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न वजन में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमशः 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध करा रही है।


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