Mukhyamantri Work from Home Yojana 2022 – Overview
Name of post : | Mukhyamantri Work from Home Yojana 2022 |
Location : | rajasthan |
Mukhyamantri Work From Home Yojana 2022 : मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना का नोटिफिकेशन जारी, घर बैठे मिलेगी नौकरी जाने पूरी जानकारी
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Mukhyamantri Work From Home Yojana 2022: मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना 2022 शुरू की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान की मूल महिलाओं को घर बैठे ही रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2022 यह अधिसूचना महिला अधिकारिता निदेशालय, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर द्वारा जारी की गई है।
आने वाले वर्ष में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत इस योजना से 20000 महिलाओं को लाभ होगा। महिलाओं को उनकी क्षमताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम से जोड़ा जाएगा। जो महिलाएं घर से काम करना चाहती हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2022 की विस्तृत जानकारी जैसे आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आवेदन शुल्क और पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2022 में निम्न वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
पोर्टल को महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा DoIT&C के माध्यम से बनाया जाएगा या पोर्टल पर घर से काम करने के अवसर प्रदान करने वाले नियोक्ताओं से जोड़ा जाएगा। इसके तहत इच्छुक महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा।
वित्त विभाग- सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों में इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, सीए ऑडिट, लेखा संबंधी कार्य महिलाओं द्वारा वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के रूप में किया जा सकता है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग - प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डेटा विश्लेषण, वेब डिजाइनिंग, ई-मित्र आवंटन जैसे सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों में महिलाओं को प्राथमिकता देना और शुल्क माफी प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना।
स्कूल एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा - शासकीय छात्रावासों में प्रयोग होने वाले महिला विषय विशेषज्ञों से नियमित अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा में संलग्न छात्राओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण, छात्राओं को दी जाने वाली स्कूल ड्रेस की सिलाई, कपड़े, चादरें, परदे आदि धोना।
कार्मिक विभाग - विभिन्न विभागों के स्तर पर वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से किए जा सकने वाले कार्यों जैसे टाइपिंग, डिक्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन आदि की पहचान कर निर्देश जारी करना।
महिला अधिकारिता विभाग - विभाग के तहत वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के तहत कंसल्टेंसी सेवाएं की करवाना।
सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए कार्य को महिलाओं द्वारा वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क और वर्क फ्रॉम होम वर्क के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके लिए व्यय विभागों द्वारा अपनी मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट में से किया जाएगा।
कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग - रोजगार मेलों/शिविरों का आयोजन कर ऐसे नियोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, जो वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के रूप में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन मेलों/शिविरों के माध्यम से योजनान्तर्गत पंजीकृत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क उपलब्ध कराना।
चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग - महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन परामर्श सेवा, अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले कपड़ों का ट्रांसक्रिप्शन, सिलाई का काम।
राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरएसएलडीसी)- राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से चलाए जा रहे प्रशिक्षण के तहत कम से कम 10 प्रतिशत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित किया गया। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ) - दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कार्य में महिलाओं को घर से काम करने का अवसर प्रदान करना।
खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग - वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के माध्यम से किए जा सकने वाले उत्पादों से संबंधित कार्यों की पहचान करना।
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (CONFED) - महिलाओं को ग्रेडिंग, पैकेजिंग और अन्य संबंधित कार्यों में घर से नौकरी के अवसर प्रदान करना।
उद्योग विभाग- सीआईआई, क्रेडाई, फोर्टी, फिक्की और अन्य औद्योगिक/व्यावसायिक संगठनों के समन्वय से विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक क्लस्टरों में वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क उपलब्ध कराया जाता है। औरत। है। औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं को प्रोत्साहित कर वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के रूप में दिया जाता है, तो ऐसी इकाई को राज्य सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय / गैर-वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के तहत परामर्श सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में प्रयोग होने वाले कपड़ों, चादरों, पर्दों आदि की धुलाई।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं योजना से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के समन्वय एवं समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर समय-समय पर बैठकें आयोजित की जायेंगी।
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