Income Tax News: इन 5 कैश ट्रांजेक्शन पर भी इनकम टैक्स दिया नोटिस – Overview
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Income Tax News: इन 5 कैश ट्रांजेक्शन पर भी इनकम टैक्स दिया नोटिस, जानिए नया नियम : आयकर विभाग (Income Tax) इन दिनों नकद लेन-देन को लेकर काफी सतर्क हो गया है। आयकर विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में आम जनता के लिए बैंकों, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म आदि जैसे विभिन्न निवेश प्लेटफार्मों पर नकद लेनदेन के नियमों को कड़ा कर दिया है।
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आपको बता दें कि कई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, जिन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है. अगर आप बैंकों, म्युचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के साथ बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 ट्रांजेक्शन के बारे में, जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं।
आपको बता दें कि कई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, जिन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है. अगर आप बैंकों, म्युचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के साथ बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 ट्रांजेक्शन के बारे में, जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं।
आयकर विभाग इन दिनों नकद लेन-देन को लेकर काफी सतर्क हो गया है। आयकर विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में आम जनता के लिए बैंकों, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म आदि जैसे विभिन्न निवेश प्लेटफार्मों पर नकद लेनदेन के नियमों को कड़ा कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जानकारी जारी करते हुए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक सावधि जमा में ₹1000000 या उससे अधिक जमा करता है, तो बैंकों को कर विभाग को सूचित करना होगा। यदि आप 1000000 की सीमा पार करते हैं तो बैंक द्वारा आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा।
सीबीडीटी ने बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि एक वित्तीय वर्ष के भीतर जमा राशि 1,000,000 रुपये से अधिक हो तो विभाग को सूचित करें।
और उस व्यक्ति को टैक्स विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और इस बात की जांच की जाएगी कि वह व्यक्ति इस पैसे को खाते में कैसे जमा कर रहा है।
कर विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि संपत्ति पंजीयक को 3000000 या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति (खरीद या बिक्री) के पंजीकरण के बारे में कर विभाग के अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है.
बांड या डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियां या संस्थान किसी भी व्यक्ति से 10 लाख रुपये की प्राप्ति की सूचना कर विभाग को अनिवार्य रूप से देंगे।
हमारे देश में बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और हर महीने भारी भुगतान करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से एक साल में 10 लाख या इससे ज्यादा का भुगतान करते हैं तो उस स्थिति में भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा।
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